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IMC की तैयारी – मानसून में जलभराव से निपटने के उपाय

इन्दौर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 (1) (2) के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से महू तहसील अंतर्गत आने वाले पर्यटन स्थलों पर आमजन के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है।

यह प्रतिबंध तिंछा फॉल, चोरल फॉल, चोरल डेम, सीतलामाता फॉल, कजलीगढ़, मेहंदी कुण्ड, जामन्या कुण्ड, मोहाडी फॉल, रतबी वॉटरफॉल, लोहिया कुण्ड, जूनापानी, चिड़िया भड़क, बामनिया कुण्ड, जोगी भड़क, हत्यारी खो आदि जैसे जलप्रपातों एवं एकांत पर्यटन स्थलों पर लागू होगा।

श्री सिंह ने निर्देशित किया है कि संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उक्त स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाएं एवं जहाँ आवश्यक हो वहाँ भौतिक सीमाएं भी निर्धारित करें।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित थाना प्रभारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराना होगा।

 यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज कर अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।

यह प्रतिबंध ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस, प्रशासनिक व सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा तथा यह अन्य सभी लागू नियमों के अतिरिक्त प्रभावशील रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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