
Best Indore News गंभीर जख्मों पर कमजोर धाराओं में केस दर्ज करने की प्रवृत्ति पर हाई कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं, तो केवल मामूली धाराएं लगाने के बजाय उचित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया जाए। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि घायल की चोटों की फोटो केस दर्ज करते समय अवश्य ली जाए ताकि मामले की गंभीरता को नकारा न जा सके।
यह आदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी जिलों में कार्यरत पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि वे गंभीर मामलों को हल्के में न लें और प्राथमिकी (FIR) में उचित धाराएं लगाई जाएं।
कोर्ट का सख्त रुख
हाईकोर्ट ने कहा कि यह अत्यंत चिंताजनक है कि जब किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट लगती है, तब भी पुलिस सिर्फ कमजोर धाराओं जैसे धारा 323 (साधारण मारपीट) के तहत केस दर्ज करती है। इससे आरोपी को लाभ मिल जाता है और पीड़ित को न्याय मिलने में देरी होती है।
यह बात विशेष रूप से उजागर हुई जब कोर्ट के समक्ष एक केस आया जिसमें पीड़ित के सिर पर गंभीर चोट आई थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ मामूली धाराएं लगाकर आरोपी को छोड़ दिया।
क्या है धाराओं का महत्व?
भारतीय दंड संहिता (IPC) में विभिन्न धाराएं अलग-अलग अपराधों के लिए निर्धारित की गई हैं। यदि किसी को साधारण चोट लगती है, तो धारा 323 लगाई जाती है। लेकिन यदि फ्रैक्चर, सिर में गहरी चोट, या जानलेवा हमला होता है, तो धारा 325, 326, या 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई जानी चाहिए।
यदि पुलिस इन गंभीर धाराओं को नजरअंदाज करती है, तो आरोपी को जमानत मिलना आसान हो जाता है और वह कानून की गिरफ्त से बच जाता है।
DGP को निर्देश
कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिया है कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द एक परिपत्र (सर्कुलर) जारी किया जाए और सभी पुलिस अधीक्षकों (SPs) को निर्देश दिया जाए कि वे घायल के मेडिकल प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए उचित धाराओं में केस दर्ज करें। साथ ही कहा गया कि:
- घायल की चोट की तस्वीरें केस के रिकॉर्ड में शामिल की जाएं।
- मेडिकल रिपोर्ट को प्राथमिक जांच का हिस्सा बनाया जाए।
- केस दर्ज करने में देरी न हो।
पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल
पुलिस का यह रवैया, जहां गंभीर मामलों में भी सिर्फ औपचारिकता निभाई जाती है, कोर्ट ने ‘चिंताजनक’ बताया है। ऐसे मामलों में पीड़ितों को न केवल शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ती है, बल्कि उन्हें न्याय पाने के लिए वर्षों तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ते हैं।
आमजन की अपेक्षाएं
अब जब हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं, तो आम लोगों को उम्मीद है कि पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पुलिस अकसर मामलों को रफा-दफा कर देती है, वहां इस आदेश से बड़ी राहत मिल सकती है।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला न केवल पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करेगा, बल्कि पुलिस को भी जवाबदेह बनाएगा। गंभीर मामलों को कमजोर धाराओं में दर्ज करना न्याय की अवमानना है और इसे अब रोका जाना आवश्यक है।
यह निर्देश अगर ईमानदारी से लागू किया गया, तो पुलिस और जनता के बीच विश्वास की डोर मजबूत होगी, और कानून का सम्मान भी बढ़ेगा।
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