
इंदौर में शराब की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई: 8 दुकानों पर ₹20.82 लाख का जुर्माना, कुल 18 दुकानों में नियमों का उल्लंघन
इंदौर: इंदौर जिला आबकारी विभाग ने शराब की अधिक कीमत वसूलने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए आठ शराब दुकानों पर कुल ₹20.82 लाख का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई विभाग द्वारा की गई गहन जांच के बाद की गई, जिसमें कुल 18 शराब दुकानों पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने की पुष्टि हुई।
जांच के दौरान पाया गया कि इन दुकानों ने ग्राहकों से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूली थी। यह सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन और उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ था। आबकारी विभाग ने सभी दोषी दुकानों को नोटिस जारी किया और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्रदान किया।
सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी द्वारा इन मामलों की रिपोर्ट तैयार कर जिला कलेक्टर श्री आशीष सिंह को प्रस्तुत की गई। कलेक्टर सिंह ने आठ मामलों का तत्काल निपटारा करते हुए ₹20.82 लाख का जुर्माना लगाया। यह जानकारी ई-आबकारी पोर्टल पर भी अपडेट की गई है। शेष मामलों पर भी जल्द फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है।
जिन दुकानों पर जुर्माना लगाया गया, वे निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:
- पलासिया
- लसूडिया
- बंगाली चौराहा
- गिरोटा
- मछली बाजार
- संयोगितागंज
- बोरसी
- टोडी
ये सभी कंपोजिट शराब दुकानें हैं, जो जिले के अलग-अलग हिस्सों में संचालित होती हैं और बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा देखी जाती हैं।
प्रशासन ने सख्ती से निर्देश जारी किए हैं:
आबकारी विभाग ने एक बार फिर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जिले की हर शराब दुकान को अनिवार्य रूप से रेट लिस्ट और क्यूआर कोड प्रदर्शित करना होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर ग्राहक शराब के विभिन्न ब्रांड्स और वेरायटी की न्यूनतम और अधिकतम बिक्री दरें आसानी से देख सकते हैं। इससे न केवल पारदर्शिता बनी रहती है, बल्कि दुकानदारों द्वारा मनमानी मूल्यवृद्धि को भी रोका जा सकता है।
विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि यदि किसी दुकान पर रेट लिस्ट या क्यूआर कोड नहीं दिखता, या अधिक दाम वसूल किए जाते हैं, तो इसकी सूचना तुरंत आबकारी नियंत्रण कक्ष को दें।
आबकारी विभाग की चेतावनी:
यदि भविष्य में किसी भी शराब दुकान को नियमों की अवहेलना करते हुए पाया गया, तो न केवल आर्थिक दंड लगाया जाएगा, बल्कि उसका लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।