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इंदौर में ₹100 या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों के नोटरीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

इंदौर में ₹100 या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों के नोटरीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध, सख्त कार्रवाई का आदेश

इंदौर – संपत्ति से जुड़े फर्जीवाड़ों और कानूनी विवादों पर अंकुश लगाने के लिए इंदौर जिला प्रशासन ने बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। अब इंदौर जिले की राजस्व सीमा के भीतर ₹100 या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों (immovable property) का नोटरीकरण (notarisation) पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

यह आदेश 28 मई 2025 से लागू हो चुका है और 25 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति, संस्था या नोटरी इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें नोटरी लाइसेंस रद्द करने और अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।

आदेश की पृष्ठभूमि और उद्देश्य

इस आदेश को जिला कलेक्टर श्री अशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (1)(2) के तहत जारी किया है। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों को रोकना है, जिनमें लोग रजिस्ट्री से बचने के लिए सिर्फ नोटरीकृत दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति खरीद-बेच कर रहे थे। इससे न केवल कई लोग ठगे जा रहे थे, बल्कि कोर्ट में लम्बे-चौड़े विवादों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा था।

प्रशासन के अनुसार, यह एक आम प्रथा बन चुकी थी कि लोग रजिस्ट्री कराने के बजाय केवल नोटरी कागज़ों पर संपत्ति के सौदे कर लेते थे, जिससे भविष्य में वह संपत्ति विवादों और धोखाधड़ी का केंद्र बन जाती थी।

कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार होंगे?

इस आदेश के सख्त पालन के लिए निर्देशित किए गए हैं:

  • सभी वरिष्ठ जिला रजिस्ट्रार
  • उप-रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार
  • उप-मंडल दंडाधिकारी
  • कार्यपालक मजिस्ट्रेट
  • सभी पुलिस थाना प्रभारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी

उन्हें इस आदेश की सख्ती से निगरानी और अनुपालना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

नोटरी करने पर क्या होगा?

कोई भी नोटरी पब्लिक यदि इस आदेश के बावजूद ₹100 या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति का नोटरीकरण करता है, तो:

  • उसके नोटरी लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश की जाएगी।
  • धारा 223 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है।
  • न्यायिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

नागरिकों के लिए चेतावनी और सुझाव

यदि आप अचल संपत्ति (जमीन, मकान, प्लॉट आदि) खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो सिर्फ सरकारी पंजीयन कार्यालय (Registry Office) के माध्यम से वैध रजिस्ट्री करवाएँ।
नोटरी आधारित सौदे अब गैरकानूनी माने जाएंगे और ऐसे दस्तावेज़ किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होंगे।

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि:

  • किसी भी संपत्ति सौदे से पहले रजिस्ट्री की प्रक्रिया की पूरी जानकारी लें।
  • नोटरी के झांसे में न आएं।
  • यदि कोई व्यक्ति या संस्था आपसे इस प्रतिबंध के बावजूद नोटरी के माध्यम से संपत्ति बेचने या खरीदने का वादा करे, तो उसकी तुरंत जिला प्रशासन या पुलिस में शिकायत करें
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